सुप्रीम कोर्ट ने अब हल्के मोटर वाहन (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया।
पहले के नियम के अनुसार, एलएमवी लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का अधिकार नहीं था। इस फैसले के बाद, एलएमवी लाइसेंस धारकों के लिए ट्रांसपोर्ट वाहनों को चलाने के नए अवसर खुलेंगे, जिससे रोजगार और व्यापार के नए मौके मिलेंगे।
इस फैसले का प्रभाव बीमा कंपनियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहनों में दुर्घटना होने पर बीमा भुगतान करना होगा। इसके अलावा, इस फैसले को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है, और केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए नियमों में संशोधन करने की योजना बनाई है।