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कुत्ते के काटने पर मालिक को 4 माह की कठोर कैद और ₹4,000 जुर्माना

देश
  • पालतू कुत्ते के काटने की घटना पर मुंबई की अदालत का सख्त फैसला, आरोपी को 4 महीने की कठोर कैद और ₹4,000 का जुर्माना
  • CCTV फुटेज के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी ने जानबूझकर लापरवाही बरती और दूसरों की सुरक्षा की अनदेखी की
  • लिफ्ट में मौजूद परिवार की चेतावनी को नजरअंदाज कर कुत्ते को घसीटते हुए ले जाना बना सजा की बड़ी वजह



Mumbai dog bite case: मुंबई के वर्ली इलाके स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स में एक पालतू कुत्ते के काटने की घटना पर अदालत ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। आरोपी ऋषभ पटेल को अपने हस्की डॉग को लिफ्ट में घसीट कर ले जाने और पड़ोसी को काटे जाने की घटना में दोषी ठहराया गया। मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने इस मामले में कहा कि आरोपी ने न सिर्फ अपने पालतू के प्रति लापरवाही बरती, बल्कि लिफ्ट में मौजूद लोगों की सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया।

घटना तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुलने के वक्त हुई। पीड़ित रामिक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और घरेलू नौकर अनुज सिंह के साथ चौथी मंजिल से नीचे जा रहे थे। शाह ने स्पष्ट रूप से पटेल से आग्रह किया था कि उनका बच्चा कुत्तों से डरता है, इसलिए कुछ देर रुक जाएं, लेकिन पटेल ने यह बात अनसुनी कर दी और अपने हस्की डॉग को जबरन लिफ्ट में घसीटते हुए दाखिल हुआ। उसी दौरान कुत्ते ने शाह की बांह पर काट लिया।

CCTV फुटेज में भी यह पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें पटेल का जानबूझकर कुत्ते को घसीटना और पीड़ित की बात नजरअंदाज करना साफ देखा गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, “ऐसे कृत्य में अत्यधिक नरमी बरतना समाज के प्रति न्याय नहीं होगा।” इसीलिए कोर्ट ने पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 और 337 के तहत दोषी मानते हुए चार महीने की कठोर सजा और ₹4,000 जुर्माना सुनाया।

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यह फैसला पालतू जानवरों के प्रति लापरवाही बरतने वालों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।