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Breaking News : अब 14 साल से कम आयु के बच्चे नहीं कर पाएंगे Social Media का उपयोग, अभिभावकों की आज्ञा लेना होगा जरूरी, बिना सहमति वाले अकाउंट होंगे बंद

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Breaking News : संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे। राज्य के गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब 14 से 15 साल के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए अपने अभिभावकों (माता-पिता) की आज्ञा लेना जरूरी होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करना होगा जिसमें माता-पिता की सहमति नहीं होगी। बता दें कि यह बिल 1 जनवरी 2025 को कानून बन जाएगा। एक बयान में सामने आया है कि सोशल मीडिया बच्चों को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। जिससे अभिभावक भी अपने बच्चों को सुरक्षा दे पाएंगे। यह बिल प्लेटफार्म का नाम नहीं लेता, लेकिन इसमें मैट्रिक्स ओटोप्ले वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग जैसी विशेषताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म की बात की गई है।

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सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंध करने के मुताबिक इंटरनेट मीडिया बच्चों को ऐसे चीजों के संपर्क में लाता है, जो उनमें अवसाद, आत्महत्या और नशे की लत का कारण बन जाता है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल-मीडिया अकाउंट रखने पर रोक लगाने वाले विधेयक पर साइन कर दिए हैं। यह अन्य राज्यों में इसी तरह के प्रयासों का अनुसरण करता है, जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है।

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बता दें कि इस विधेयक के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया खातों पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया उपयोग के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी रहेगी। हालांकि डिसेंटिस द्वारा इस महीने की शुरुआत में स्वीकृत प्रस्ताव की तुलना में विधेयक में कुछ उदारता बरती गई है। नया कानून रिपब्लिकन स्पीकर पॉल रेनर की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है, जो 1 जनवरी से प्रभाव में आएगा।

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जानिए क्या है बिल?

फ्लोरिडा कानून के अनुसार 14 और 15 वर्ष के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफार्म पर अकाउंट रखने के लिए माता-पिता की अनुमति की जरूरत होगी। यह बिल 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफार्मों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। 14 और 15 वर्ष के बच्चों को माता-पिता की सहमति की जरूरी होगी। डेसेंटिस का कहना है कि सोशल मीडिया बच्चों को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। यह उपाय, जिसे हाउस बिल 3 के नाम से जाना जाता है। माता-पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा करने की अधिक क्षमता देता है।

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किस प्रकार लागू होगा बिल?

कानून के अनुसार राज्य के सभी सोशल-मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए पहचान दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। कथित तौर पर उन्हें कम उम्र के लोगों की जांच करने के लिए तीसरे पक्ष के सत्यापन प्रणाली का उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है। माता-पिता ऐसा करने में विफल रहने वालों के खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर कर सकते हैं।

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