● 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री, नौकरीपेशा को ₹75 हजार की राहत
● TDS और TCS की लिमिट बढ़ी, विदेशी पढ़ाई और ब्याज आय पर टैक्स कम
● कस्टम ड्यूटी बदलाव से कई चीजें होंगी सस्ती, कुछ महंगी भी होंगी
Budget 2025 Changes: 1 अप्रैल 2025 से वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया नया बजट लागू हो गया है। इस बार के बजट में आम करदाताओं, नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। खासकर आयकर स्लैब में राहत, TDS और TCS की सीमा बढ़ने, यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होने और कस्टम ड्यूटी में बदलाव जैसी घोषणाएं प्रभावी हो गई हैं।
1. टैक्स स्लैब में बदलाव: 12 लाख तक की आय पर छूट
नई कर प्रणाली के तहत अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत नौकरीपेशा लोगों को ₹75,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स का नया स्लैब जोड़ा गया है। पहले 30% टैक्स 15 लाख से ऊपर की आय पर लगता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 24 लाख कर दी गई है। इससे मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।
2. TDS छूट बढ़ी: वरिष्ठ नागरिकों और किराए की आय वालों को राहत
TDS छूट की सीमा बढ़ा दी गई है:
- रेंट से होने वाली आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई।
- वरिष्ठ नागरिकों की FD से ब्याज आय पर छूट ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई।
- प्रोफेशनल सर्विसेज पर TDS छूट अब ₹30 हजार से बढ़ाकर ₹50 हजार की गई।
इससे कम आय वालों का टैक्स बोझ कम होगा और उनकी आय में राहत मिलेगी।
3. विदेश में पढ़ाई के लिए TCS सीमा 10 लाख तक बढ़ी
अब 10 लाख रुपए तक विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर कोई TCS नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 7 लाख थी। अगर शिक्षा के लिए बैंक से लोन लिया गया है, तो इस पर भी कोई TCS नहीं लगेगा। इससे विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
4. अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा दोगुनी
अब करदाता असेसमेंट ईयर के 48 महीने तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह सीमा 24 महीने थी। हालांकि, देरी से रिटर्न भरने पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा—
- 24 से 36 महीने के बीच 60% अतिरिक्त टैक्स
- 36 से 48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स
5. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू
अब ₹2.5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम वाले यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर पॉलिसी को 12 महीने से ज्यादा रखा गया, तो 12.5% टैक्स लगेगा, और 12 महीने से कम रखा गया तो 20% टैक्स देना होगा। इस बदलाव से हाई-इनकम ग्रुप वालों पर असर पड़ेगा।
6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: कुछ चीजें होंगी सस्ती, कुछ महंगी
सरकार ने 150-200 प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बदली है। इसका असर इन चीजों पर पड़ेगा—
सस्ते होने वाले आइटम:
✔ 40 हजार डॉलर से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें
✔ 1600 CC से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें
✔ 36 लाइफ सेविंग दवाएं
✔ EV बैटरियों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट
✔ मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए राहत
महंगे होने वाले आइटम:
✖ स्मार्ट मीटर
✖ सोलर सेल
✖ PVC फ्लेक्स फिल्म्स, शीट्स और बैनर
✖ LCD/LED टीवी
✖ आयातित जूते और मोमबत्तियां