Haryana Election

Haryana विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल पर रोक, नियम उल्लंघन पर सख्त सजा

राजनीति

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने Haryana विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के तहत, मतदान शुरू होने से लेकर समाप्ति के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल या उनके परिणाम प्रकाशित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया गया था, जिसके अनुसार मतदान का समय 18 सितंबर से माना गया है। यह प्रतिबंध 5 अक्टूबर शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि 5 अक्टूबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के परिणाम दिखाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक किसी भी जनमत या चुनावी सर्वेक्षण के परिणाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित नहीं किए जा सकते।

नियम उल्लंघन पर सजा

यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया हाउसों को निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी

मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और राज्य व जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। शिकायतों की सुनवाई के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष निर्देश

चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों के पति मतदान केंद्र के अंदर नहीं रह सकते। महिला मतदाता के साथ भी उनके पति मतदान कक्ष में नहीं जा सकेंगे, ऐसा करना गैर कानूनी होगा।

डीजीपी के सुरक्षा निर्देश

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव को शांति से संपन्न कराने के लिए 225 कंपनियों को प्रदेश में तैनात किया गया है।

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