Liquor sale banned under law in Punjab, new order for citizens

Punjab में कानून के तहत शराब बिक्री पर लगी पाबंदी, नागरिकों के लिए नया आदेश

पंजाब

पंजाब के जालंधर जिले में 11 और 12 फरवरी को मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती और शोभायात्रा के अवसर पर लिया गया है। 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी, और इस दिन पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, 11 और 12 फरवरी को शोभायात्रा के मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

12 फरवरी को पंजाब में होगा सरकारी अवकाश
12 फरवरी, बुधवार को पंजाब में श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के मौके पर राज्यभर में सरकारी अवकाश रहेगा। इस दिन पंजाब के सभी सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों में छुट्टी होगी। श्रद्धा के साथ मनाए जाने वाले इस दिन के कारण राज्यभर में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

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