36 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत Dallewal को अस्पताल में भर्ती कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तीन दिन की मोहलत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने बताया कि सोमवार को पंजाब बंद के कारण ट्रैफिक बाधित रहा। इसके अलावा, एक मध्यस्थ ने आवेदन किया है कि अगर यूनियन सहमत होती है, तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। अदालत ने सरकार के समय मांगने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
इस अवमानना मामले की अगली सुनवाई अब 2 जनवरी, 2025 को होगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर को हुई सुनवाई में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। डल्लेवाल के अनशन और सरकार के बीच गतिरोध को लेकर यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा है। अदालत ने पंजाब सरकार को किसान नेता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।







