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हरियाणा,पंजाब से हिमाचल की एंट्री महंगी!

Travel देश हरियाणा हिमाचल प्रदेश
  • बाहरी राज्यों के निजी वाहनों पर 10 रुपये और अन्य वाहनों पर 20 रुपये की बढ़ोतरी
  • प्रदेश के वाहनों को भी नहीं मिलेगी छूट, टोल टैक्स दरों में बदलाव
  • राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फैसला, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई दरें लागू

Himachal Pradesh Toll Tax Hike: हरियाणा से कसौली, शिमला या मनाली का सफर और महंगा होने जा रहा है। फोरलेन के चलते पहले ही टोलटैक्‍स लग रहा है। अब 1 अप्रैल 2025 से हिमाचल प्रदेश में हरियाणा और पंजाब समेत बाहरी राज्यों के वाहनों की एंट्री महंगी हो जाएगी। निजी वाहनों पर 10 रुपये और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर 20 रुपये तक टोल बैरियर शुल्क बढ़ाया गया है। नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होंगी, जिससे हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

निजी वाहन चालकों को अब 60 रुपये की जगह 70 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, भारी मालवाहक वाहनों के लिए यह शुल्क 550 रुपये से बढ़कर 570 रुपये कर दिया गया है। 6 से 12 सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए 110 रुपये और 12 सीट से अधिक वाले वाहनों के लिए 180 रुपये शुल्क तय किया गया है। प्रदेश में 55 टोल बैरियरों पर नई दरें लागू होंगी, जिससे हिमाचल आने वाले वाहनों पर सीधा असर पड़ेगा।

मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार वाले वाहनों को प्रदेश में प्रवेश के लिए 720 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, 120 से 250 क्विंटल भार वाले वाहनों के लिए 570 रुपये, 90 से 120 क्विंटल वाले वाहनों के लिए 320 रुपये, 20 से 90 क्विंटल वाले वाहनों के लिए 170 रुपये, छोटे मालवाहक (20 क्विंटल से कम) के लिए 130 रुपये, और निजी व सार्वजनिक ट्रैक्टरों के लिए 70 रुपये शुल्क तय किया गया है।

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प्रदेश के वाहनों को भी नहीं मिलेगी छूट

हिमाचल में पंजीकृत भारी मालवाहक वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा। बाहरी राज्यों के वाहनों के साथ-साथ प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी नई दरों पर प्रवेश करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टोल शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और वार्षिक पास जारी किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी और सड़कों के रखरखाव में सहायता मिलेगी। हालांकि, बढ़े हुए शुल्क से ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

नई शुल्क दरें इस प्रकार होंगी:

  • 6 से 12 सीट यात्री वाहन – 110 रुपये
  • 12 सीट से अधिक यात्री वाहन – 180 रुपये
  • 120 से 250 क्विंटल भार वाले वाहन – 570 रुपये
  • 90 से 120 क्विंटल भार वाले वाहन – 320 रुपये
  • 20 से 90 क्विंटल भार वाले वाहन – 170 रुपये
  • 20 क्विंटल से कम भार वाले छोटे मालवाहक वाहन – 130 रुपये
  • निजी या सार्वजनिक ट्रैक्टर – 70 रुपये