राहुल गांधी पर SC/ST एक्ट में कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ीं, BJP सांसद ने उठाए सवाल

राहुल गांधी पर 200 रुपये जुर्माना, कोर्ट ने 14 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बुधवार को 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने यह जुर्माना लगातार पेशी से गैरहाजिर रहने के कारण लगाया। कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे अगली सुनवाई पर, जो 14 अप्रैल 2025 को निर्धारित है, अदालत में हाजिर हों। यदि वे इस तिथि पर भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह मामला 17 दिसंबर 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर लखनऊ निवासी नृपेंद्र पांडेय ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बयान से जुड़े पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे।

शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 (A) (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना) और धारा 505 (अफवाहें फैलाना और सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।

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अदालत ने राहुल गांधी की लगातार गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया और स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली सुनवाई पर भी वे पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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