चंडीगढ़। Haryana assembly election में डयूटी दे रहे 18 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की योग्यता को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। उसने हरियाणा के Chief Electoral Officer (CEO )से इस संबंध में रिपोर्ट तलब कर ली है। यह सभी अधिकारी एचसीएस कॉडर के अधिकारी हैं।
केंद्रीय चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद Chief Electoral Officer पंकज अग्रवाल ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। CEO ने कहा है कि यदि ऐसा है तो ऑफिसर्स के ट्रांसफर नियम से होने चाहिए। शैक्षणिक तौर पर तो यह आरओ योग्य हैं लेकिन इनकी नौकरी पांच साल से कम है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग से शिकायत की थी। वर्ष 2020 बैच के कई अधिकारियों को इस संबंध में तैनाती दी गई है। हरियाणा सरकार के एक आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि एसडीएम के पद के लिए 5 वर्ष से 15 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए, या 4 वर्ष तक की सर्विस वाले आईएएस को एसडीएम लगाया जा सकता है, यानी चुनाव ड्यूटी की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा पांच साल से कम नौकरी वाले 18 एचसीएस एसडीएम पद पर तैनात हैं। इनकी तैनाती को लेकर आयोग में शिकायत भेजी गई है।
अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि अक्टूबर, 2020 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा एचसीएस कैडर संख्या निर्धारण आदेश जारी किया गया था जो मौजूदा समय में भी लागू है। आदेश के अनुसार एसडीओ (सिविल) अर्थात एसडीएम के पदों को स्पष्ट तौर पर सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड अर्थात 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की एचसीएस सेवा वाले अधिकारियों के लिए दर्शाया गया है।