हरियाणा की क्वीन डांसर Sapna Choudhary के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। सपना के खिलाफ दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें पवन चावला नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी। यह मामला साल 2021 का है।
मामले की जांच के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कई लोग पीड़ित हैं।
कोर्ट में पेश नहीं हुई सपना चौधरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। सीजेएम ने कहा कि सुनवाई के आखिरी दिन सपना चौधरी की ओर से कोर्ट में पेशी से छूट मांगी गई थी, लेकिन कॉल किए जाने के बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं।
पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप
एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। आरोप है कि सपना चौधरी ने काम के बहाने शिकायतकर्ताओं से पैसे लिए और फिर उन पैसों का अपने निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग किया।
सपना चौधरी पर पहले भी लग चुके हैं आरोप
28 मई 2024 को सपना चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और धारा 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले, 2018 में भी उनके खिलाफ इसी तरह का केस दर्ज किया गया था।
लखनऊ में भी शिकायत
13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम में परफॉर्म नहीं किया। इस कार्यक्रम के लिए लोगों से 300 रुपये का टिकट लिया गया था, और जब सपना कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं, तो दर्शकों ने हंगामा किया।