दिल्ली- NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में Grap -3 लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली- NCR में कल से Grap-3 की पाबंदियां लागू होंगी। जिससे राजधानी के प्रदूषण को कम किया जा सके। बता दें कि आज दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के विभिन्न प्रयासों के बाद भी यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं बंद करने की मांग की थी। हालांकि कल से ग्रैप-3 लगने पर 5वीं तक के स्कूल बंद हो जाएंगे।
क्या है ये ग्रैप-3
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैप के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब AQI 200 के पार चला जाता है तो ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है। उसके बाद जब एक्यूआई 300 के पार जाता है तो दूसरा चरण और जब एक्यूआई 400 के पार चला जाता है तो ग्रैप 3 लगाया जाता है।
ग्रैप-3 में लगाई गई पाबंदियां
- ग्रैप-3 के दौरान निर्माण कार्य और किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर बैन रहती है।
- ग्रैप -3 में गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहती है।
- बीएस-VI डील अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंद रहेगा।
- प्राथमिक विद्यालय को ऑनलाइन किया जा सकता है।
बता दें कि इस बार दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले ही प्रदषण ने दस्तक दे दी थी। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का लेवल इतना हाई हो गया था कि आनंद विहार समेत कई जगहों पर AQI 390 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब ऑल दिल्ली का AQI 400 के पार चला गया है।
जानिए किन वाहनों पर भी लगाई गई है रोक
कल सुबह 8 बजे से ग्रैप स्टेज 3 लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत कल से राजधानी में कंस्ट्रक्शन और डिमोलीशन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा नॉन-इलेक्ट्रिक, नॉन-बीएस VI डीजल अंतरराज्यीय बसें और नॉन-सीएनजी बसें प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में BS-IV डीजल और BS-III पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध होगा।





