➤ हरियाणा सरकार AG ऑफिस में 100 लॉ अफसरों की भर्ती प्रक्रिया को दे रही गति, चयन समिति गठित
➤ एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सीनियर अफसरों और रिटायर्ड जजों को दी गई जिम्मेदारी
➤ आरक्षण न देने के खिलाफ HC में याचिका, दिव्यांगों के 4% आरक्षण की मांग पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हरियाणा सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल (AG) कार्यालय में 100 लॉ अफसरों की भर्ती को लेकर चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत सरकार ने एडवोकेट जनरल परविंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक चयन समिति (सेलेक्शन कमेटी) का गठन किया है, जो जनवरी 2025 में मांगे गए आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
कमेटी में शामिल सदस्य:
इस समिति में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से सचिव गृह डॉ. मनीराम शर्मा को बतौर सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा की विधि परामर्शी रितु गर्ग, रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह और जस्टिस एचएस भल्ला को कानूनी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया गया है।
भर्ती का ढांचा:
AG ऑफिस में कुल 100 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें शामिल हैं:
- 20 अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General)
- 20 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल
- 30 डिप्टी एडवोकेट जनरल
- 30 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल
इन पदों के लिए 31 जनवरी 2025 को आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसके लिए AG परविंद्र चौहान ने एक अप्रैल को सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद यह समिति बनाई गई है।
हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर विवाद:
इस बीच हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में आरक्षण न देने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता मोहित गर्ग ने अदालत में बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें दिव्यांगों के लिए पद चिन्हित कर 4% आरक्षण देने का आदेश दिया गया था। पंजाब और हरियाणा सरकार इस फैसले को स्वीकार भी कर चुकी हैं, बावजूद इसके AG ऑफिस में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है।