➤ नगरपालिका समिति, समालखा को नगर परिषद् का दर्जा मिला
➤ हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया
➤ समालखा को नगर परिषदों की सूची में 20वें क्रम पर जोड़ा गया
अशोक शर्मा, समालखा
हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपालिका समिति, समालखा को नगर परिषद् का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में 12 अगस्त 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि यह फैसला हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 2ए की उपधारा (2) के तहत लिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 से जुड़ी अनुसूची में भी संशोधन किया गया है। संशोधित सूची में समालखा को नगर परिषदों के अंतर्गत 20वें क्रम पर जोड़ा गया है। इस बदलाव के बाद समालखा प्रशासनिक और विकास संबंधी मामलों में पहले से अधिक अधिकारों और संसाधनों का उपयोग कर सकेगा।
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यह अधिसूचना आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी हुई है और इसकी प्रतियां विभिन्न सरकारी विभागों को भेजी गई हैं। इनमें राज्य चुनाव आयोग, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त एवं योजना विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं।
इसके अलावा, अधिसूचना की एक प्रति नगरपालिका समिति, समालखा (अब नगर परिषद्) के अध्यक्ष को भी भेजी गई है, ताकि आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर परिषद् बनने से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण और शहरी विकास योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

	