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Haryana में 28 फरवरी तक लागू होंगे ये नए आपराधिक कानून, CM Saini ने दिए कड़े निर्देश

हरियाणा

Haryana के CM Saini ने प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत लागू करने के लिए गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि इन नए कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए आवश्यक ढांचागत विकास के साथ-साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस थानों में हाईस्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी और गवाही, और जीरो एफआईआर की मॉनिटरिंग को तेजी से लागू किया जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने फोरेंसिक मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की गवाही की व्यवस्था को मजबूती से लागू करने की भी बात की।

हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों को मार्च तक लागू करने के लिए समय दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को 28 फरवरी तक सभी नए कानूनों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश में फिलहाल 23 फोरेंसिक मोबाइल वैन काम कर रही हैं, और इनकी संख्या बढ़ाकर 40 की जाएगी। इसके अलावा, जीरो एफआईआर की निगरानी रखने की व्यवस्था को भी और प्रभावी बनाया जाएगा।

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