हरियाणा में 15वीं विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर 3 अक्तूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा।
इस समय के बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, चुनाव एजेंट को छोड़कर, पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता, नेता और प्रचारक, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।