Haryana सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई और अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
इस फैसले के अनुसार, अब मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 20 लाख थी। हरियाणा में करीब 72 हजार नियमित कर्मचारी इस लाभ का फायदा उठाएंगे। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब 25 लाख रुपए का ग्रेच्युटी भुगतान मिलेगा।
ग्रेच्युटी एक ऐसी लाभ योजना है, जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट, इस्तीफे, या सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद दी जाती है। यह भुगतान तभी मिलता है जब कर्मचारी किसी विभाग में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है।