हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर(Energy Minister Khattar) का एक महत्वपूर्ण फैसला अब लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी(CM Naib Saini) ने इसे चार महीने बाद लागू किया है। इस फैसले के तहत अब हरियाणा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के बिजली ग्राहकों पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क(MMC) नहीं लगाया जाएगा। सरकार की ओर से बिजली बिल पर मंथली रेंट(Monthly Rent) खत्म कर दिया गया हैं।
बता दें कि अब उपभोक्ताओं को केवल उनकी खपत की गई यूनिटों के हिसाब से ही बिजली का बिल भरना होगा। मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों के दौरान की थी, जिसमें ‘सबसे गरीब लोगों’ को राहत देने की बात कही गई थी। इस फैसले से हरियाणा के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को लाभ होगा। खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में कहा था कि “मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए MMC को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

उन्होंने यह भी बताया था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% तक की राहत मिल सकती है।