Panipat नगर निगम ने प्रॉपर्टी और फायर टैक्स की देय राशि न अदा करने वाले विभिन्न उद्योगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि नोटिस भेजने के बावजूद अगर देय राशि का भुगतान नहीं किया गया तो इन इंडस्ट्रीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिनके कनेक्शन काटे जाएंगे और संपत्तियां सील कर दी जाएंगी।
देय राशि की सीमा 16 लाख से 47 करोड़ 60 लाख रुपये तक
डॉ. पंकज ने जानकारी दी कि देय राशि का आकार विभिन्न कंपनियों और व्यापारियों में काफी भिन्न है। कुछ उद्योगों की देय राशि 16 लाख रुपये से शुरू होकर 47 करोड़ 60 लाख रुपये तक पहुंचती है। निगम ने 3 नोटिस भेजे हैं और अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने भेजे 3 नोटिस, अब होगी कड़ी कार्यवाही
निगम आयुक्त ने जानकारी दी कि अब तक तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं। अगर जल्द ही देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो प्रशासन इन कंपनियों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के साथ-साथ उनकी संपत्तियां भी सील कर देगा।
प्रमुख देय राशि वाले उद्योगों की सूची
निगम आयुक्त ने उन उद्योगों और व्यक्तियों की सूची भी जारी की, जिनकी देय राशि बड़ी है। इनमें हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड की कुल देय राशि ₹4,76,07,732.58 है। इसके अलावा अन्य प्रमुख देनदारों में शुगर मिल्स, उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विभिन्न निजी उद्योगों और व्यापारियों के नाम शामिल हैं, जिनकी देय राशि करोड़ों में है।
अधिकारियों ने की जनता से अपील
डॉ. पंकज ने अपील की कि सभी संबंधित लोग समय रहते अपनी देय राशि का भुगतान कर दें ताकि आगे किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि निगम प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा और नियमों का पालन कराएगा।
दीन-बंधु योजनाओं के तहत कार्रवाई
पानीपत निगम द्वारा यह कार्रवाई ‘दीन-बंधु योजना’ के तहत की जा रही है, जिसमें उन उद्योगों और व्यापारियों से बकाया राशि वसूलने का लक्ष्य रखा गया है जो लगातार टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस कड़ी कार्यवाही के तहत निगम प्रशासन ने तय किया है कि यदि तय समय में राशि का भुगतान नहीं होता तो संबंधित कंपनियों के बिजली-पानी कनेक्शन काटे जाएंगे और उनके परिसरों को सील कर दिया जाएगा।