Panipat thermal power station

Panipat थर्मल पावर स्टेशन को लगा बड़ा झटका, भरना पड़ेगा करोड़ों का जुर्माना

पानीपत

Panipat थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) को फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक निपटान के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए 6.9 करोड़ रुपये का मुआवजा अदा करना होगा। यह जुर्माना अक्टूबर 2022 से जून 2024 के बीच फ्लाई ऐश के अनुचित प्रबंधन के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए लगाया गया है।

पावर स्टेशन ने अदालत में आश्वासन दिया है कि राख बांधों में संग्रहीत 108 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान दो से तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अदालत ने पीटीपीएस को निर्देश दिया है कि इस योजना का पालन सुनिश्चित करें और 31 जुलाई, 2027 तक फ्लाई ऐश को पूरी तरह से हटा दें।

अदालत ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई 2024 से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) हर छह महीने में पर्यावरणीय मुआवजे की पुनः गणना करेगा, जो तब तक जारी रहेगी जब तक कि फ्लाई ऐश का पूरी तरह से निपटान नहीं हो जाता।

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