हरियाणा के Panipat में ममेरे भाई की हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना झगड़े की रंजिश के चलते हुई थी, जब दोषी ने सोते समय युवक पर तेजधार हथियार से हमला किया था।
पानीपत जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई ASJ नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट में करीब ढाई साल तक चली। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

घटना का विवरण:
पुलिस को दी गई शिकायत में सहाबुदीन मियां ने बताया कि वह बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है और पिछले 10 साल से पानीपत के सेक्टर 29 में अपने पिता और छोटे भाई के साथ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। उनके साथ उनका फूफेरे भाई शोएब, जोएब और फूफा कमरुदीन भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे और एक ही परिसर में रहते थे।
करीब 6 दिन पहले शोएब और हासमुदीन के बीच झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में शोएब ने रात को सोते समय हासमुदीन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को सीसीटीवी कैमरे में भी कैद किया गया था।