CM सैनी

हरियाणा में SC आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू- नायाब सैनी

हरियाणा

आज नायाब सैनी ऐलान किया है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होता है। शाम 5 बजे के बाद से ही मुख्य सचिव की वेबसाइट से आमजन देख सकते हैं। बता दें कि कैबिनेट ने पहले ही इस आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

देखिए पूरी लिस्ट-

sc list

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को फ़ैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। इस फ़ैसले के मुताबिक, राज्यों को अनुभवजन्य आंकड़ों और उचित औचित्य के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा।

Whatsapp Channel Join

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उसे आरक्षण के लाभ से बाहर रखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। हरियाणा सरकार ने इस फ़ैसले का पालन करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया है।

Read More News….