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HPSC अफसर भर्ती: ग्रुप-B में भी ‘वेटिंग लिस्ट’ बनने से भर्ती में पड़ेगा असर! पहले ग्रुप C-D में ही बनती थी वेटिंग लिस्ट

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HPSC अफसरों की भर्ती से संबंधित हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह फैसला लगभग 2 महीने पहले ही ले लिया गया था। साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को इसकी पालना करने के लिए भेज दिया था। मगर अब इस फैसले का असर अगामी भर्तियों में दिखाई दे सकता है।बता दें कि नायब सिंह सैनी सरकार ने ग्रुप-बी में अफसरों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि आयोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का आग्रह पत्र हरियाणा सरकार को भेजा था, मगर तब सरकार ने HPSC के इस आग्रह को सीरे से नकार दिया था।

3 वर्ष पुराने फैसले को सीएम ने दी स्वीकृति

सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने 3 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार किया और जून 2024 में फैसला किया कि ग्रुप-बीमें भी पदों के लिए HPSC वेटिंग लिस्ट को तैयार करेगा। वैसे तो सरकार को HPSC को यह सूचना गत जून को ही भेज दी गई थी और यह भी बता दिया गया था कि 2019 के निर्देशानुसार वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। मगर सरकार स्पष्टता के साथ दोबारा ये निर्देश जारी करेगी। अभी इसका मसौदा तैयार हो रहा है।

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ग्रुप-A की भर्ती में नहीं लागू होगा फैसला

मुख्य सचिव कार्यालय ने HPSC सचिव को भेजे 7 जून को पत्र में लिखा है, ‘सरकार ने पुनर्विचार कर फैसला किया है कि ग्रुप बी पदों के लिए भी वेटिंग लिस्ट को तैयार किया जाए। जैसे कि 25 जून 2019 के निर्देशों में लिखा हुआ है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्रुप-ए पदों के लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, चाहे चयन एक ही परीक्षा से हो या न हो। यह निर्णय तुरंत लागू होगा।’ अब ग्रुप बी, सी और डी पदों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। पहले ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार होती थी।

मूल सूची की वैधता 6 महीने रहेगी

आपकी जानकारी के लिए बात दें कि मूल सूची की वैधता समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची 6 माह तक वैध रहेगी प्रतीक्षा सूची तभी संचालित की जाएगी, जब मूल सूची में अनुशासित अभ्यार्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या अन्य कारणों से पद रिक्त रह जाता है। तो ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे। जहां विभिन्न सेवाओं के लिए एक सामान्य परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है।ऐसे मामलों में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। ये निर्देश उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान है।

HPSC का सरकार से ये था आग्रह

HPSC ने 2021 में प्रदेश सरकार को आग्रह पत्र भेजा था। इसमें लिखा था, ‘मुख्य सचिव के 28 अगस्त 1993 और 27 फरवरी1998 निर्देशानुसार, एचपीएससी द्वारा 25 रिक्तियों की संख्या के 25% के बराबर 25 से 50 तक की रिक्तियों के लिए 15 और 50 से अधिक की रिक्तियों के लिए 10 के बराबर, न्यूनतम दो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जानी है।मूल सूची 6 माह तक वैध रहेगी, इस दौरान विभाग रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद मूल सूची वैध नहीं रहेगी।

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