हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति 11 फरवरी से 17 फरवरी तक निर्धारित फार्म जमा करवा सकता है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय समिति की पहली विशेष बैठक 7 फरवरी 2025, को शाम 4:00 बजे, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली में संपन्न हुई।
बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार राज्य में होने वाले नगर निगम के मेयर और पार्षदों के समस्त चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। इसी प्रकार समस्त नगर परिषदों के सिर्फ चेयरमेन पद के चुनाव भी पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़े जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई कांग्रेसजन नगर परिषद के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गठित की गई। अपने जिले की समिति से संपर्क कर सकता है ताकि उसके पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर विचार किया जा सके। नगर पालिका का कोई भी चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ा जाएगा।
उपरोक्त लिए गए निर्णय अनुसार हरियाणा राज्य के जो भी कांग्रेसजन स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनसे अनुरोध है कि वे प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित की गई स्थानीय निकाय चुनाव जिला समिति के इंचार्ज अथवा संयोजक को 11 फरवरी 2025 को सायं 5:00 बजे तक अपना-अपना आवेदनपत्र अवश्य जमा करवा दे ताकि आगे की कार्रवाई अविलंब पूरी की जा सके।





