भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा BJP के “एक्स” नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट को गंभीरता से लिया है। इस पोस्ट में एक चुनाव प्रचार वीडियो में एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है, जो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर रोक लगाई हुई है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पार्टी से पूछा गया है कि इस उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई की गई है और उन्हें 29 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
क्या है चुनाव आयोग के नियम?
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि और प्रचार में बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह नियम चुनाव प्रचार में बच्चों की भागीदारी को रोकने के लिए बनाया गया है ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी को नोटिस भेजा है और सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।