हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Haryana CM Nayab Saini) के बाद अब उनके मंत्रिमंडल का विस्तार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती में है। हाईकोर्ट (High Court) के वकील जगमोहन भट्टी ने एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी 13 मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि नियमों के अनुसार यह संख्या 13 ही होनी चाहिए। भट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति स्वयं कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में नियमों का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या तय की गई है।

नियमों के अनुसार विधानसभा में तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री सहित केवल 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में नायब सैनी के मंत्रिमंडल में यह संख्या अब 14 हो गई है। याचिका में कहा गया है कि सभी मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाई जाए। वहीं अधिकांश नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद अपने अपने ऑफिस में जॉइनिंग ले ली है।
नायब सैनी की नियुक्ति में जारी हो चुका नोटिस
जगमोहन सिंह भट्टी ने नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पहले ही आपत्ति जताई है। उनके द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। याचिका में हरशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले का हवाला दिया।

कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, जो विधानसभा का सदस्य न हो। सैनी अभी सांसद हैं और उनकी नियुक्ति में संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। मामले में हाईकोर्ट की ओर से केंद्र, राज्य, विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।