Ghaziabad पुलिस कमिश्नरेट ने जनपद में धारा 163 लागू कर दी है। चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस, नव वर्ष, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं को देखते लगाते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत गाजियाबाद में कई तरह की पाबंदी लागू हो गई हैं।
जनपद में जारी की गईं निषेधाज्ञाएं
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्त बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो।
बिना अनुमति सभा के आयोजन पर रोक
सक्षम अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को बोतल और केन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री न करने के आदेश दिए गए हैं।
7 जनवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद में धारा 163 में 7 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगी.