Delhi हाईकोर्ट ने हाल ही में लाइसेंस प्राप्त पटाखा डीलरों को निर्देश दिया है कि वे 01 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं बेचेंगे। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
यह आदेश दिल्ली फायर वर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सभी सदस्य 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी अधिसूचना के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध के दौरान किसी भी पटाखे की बिक्री में शामिल होने से सख्ती से बचेंगे। यह आदेश उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जो वैध स्थायी लाइसेंस रखते हैं और याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य हैं।