हरियाणा में नया परिवार पहचान पत्र (Family ID) बनाने के लिए आधार कार्ड में राज्य का पता हरियाणा का होना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदकों को अपने पहचान दस्तावेज़ के तौर पर एक और पूफ (साक्ष्य) जैसे जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड या डीएमसी में से किसी एक को भी देना होगा।
यह व्यवस्था नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CIRD) द्वारा लागू की गई है, जिसके तहत अब परिवार पहचान पत्र की पूरी जानकारी आधार कार्ड के जरिए ली जाएगी। इसका मतलब है कि आवेदक का नाम, पता केवल वही जो आधार कार्ड में होगा, वही परिवार पहचान पत्र में जुड़ेगा।
क्या करें अगर आधार में पता हरियाणा का नहीं है?
अगर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में पता हरियाणा का नहीं है, तो उसे पहले अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करना होगा। यदि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड दूसरे राज्य का है और वह हरियाणा में रहने और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने का इच्छुक है, तो उन्हें सबसे पहले आधार कार्ड में अपना स्थानीय पता बदलवाना होगा। इसके बाद ही वह परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे, जिसमें सारी जानकारी आधार कार्ड के आधार पर ही अपडेट की जाएगी।