पुरानी गाड़ी का बीमा नई पे चलेगा बचत ही बचत होगीजानें कैसे

पुरानी गाड़ी का बीमा नई पे चलेगा, बचत ही बचत होगी,जानें कैसे

जरुरत की खबर

  • नो क्लेम बोनस (NCB) को पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी के बीमे में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे नए बीमे की लागत में भारी छूट मिलती है
  • NCB का फायदा सिर्फ ओन-डैमेज प्रीमियम पर लागू होता है, न कि थर्ड पार्टी बीमा पर
  • NCB सर्टिफिकेट तीन साल तक वैध रहता है, जिससे आप नई गाड़ी खरीदने में देर भी करें, तो उसका लाभ ले सकते हैं


No Claim Bonus: अगर आप पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। ज्यादातर लोग नई गाड़ी खरीदते वक्त बीमा के लिए फिर से पूरी रकम खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी की बीमा पॉलिसी में कोई दावा (क्लेम) नहीं किया है, तो आपका नो क्लेम बोनस (NCB) नई गाड़ी के बीमे में बड़ी छूट दिला सकता है।

नो क्लेम बोनस बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली रिवॉर्ड प्रणाली है। यदि आपने साल भर में कोई बीमा क्लेम नहीं किया है, तो अगली बार प्रीमियम पर छूट मिलती है। यह छूट साल दर साल बढ़ती है और 5 वर्षों तक बिना क्लेम के 50% तक जा सकती है।

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कैसे होता है NCB ट्रांसफर?

जब आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, तो आपको अपनी बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है और उनसे NCB सर्टिफिकेट लेना होता है।
इस सर्टिफिकेट में यह दर्शाया जाता है कि आपने कितने सालों तक कोई बीमा क्लेम नहीं किया है और आपको कितने प्रतिशत NCB प्राप्त है।
जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, और बीमा करवाते हैं, तो यह सर्टिफिकेट नई बीमा कंपनी को दिखाने पर वही छूट दी जाती है।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी पुरानी गाड़ी पर 5 साल तक कोई दावा नहीं किया गया है, तो आपको नई गाड़ी के ओन-डैमेज प्रीमियम पर सीधे 50% तक की छूट मिल सकती है।

NCB का नियम और फायदे:

  • यह लाभ गाड़ी से नहीं, बल्कि गाड़ी के मालिक से जुड़ा होता है।
  • एक समय में केवल एक ही गाड़ी पर NCB का लाभ लिया जा सकता है।
  • सर्टिफिकेट 3 साल तक वैध रहता है, यानी नई गाड़ी तुरंत न खरीदें तो भी कोई नुकसान नहीं।
  • अगर आपने क्लेम किया है, तो उस साल का NCB मान्य नहीं रहेगा

बीमा कंपनियों का प्रोसेस:

  • NCB थर्ड पार्टी बीमा पर लागू नहीं होता, केवल ओन-डैमेज कवर पर लागू होता है।
  • ओन-डैमेज कवर वाहन को दुर्घटना, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा या दंगे आदि से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है।