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नया आयकर विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा, जानें क्‍या होगा बदलाव

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नया आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश होगा, 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।
टैक्स स्लैब और रिटर्न भरने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं, लेकिन कर अनुपालन सख्त होगा।
एआई आधारित टैक्स जांच और नए प्रावधानों के साथ 2026-27 से लागू होने की संभावना

Income Tax Bill 2025: आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया जाएगा, जो 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि यह नया कानून आम करदाताओं के लिए सरल, पारदर्शी और कम जटिल होगा। हालाँकि, करदाताओं को राहत देने के बजाय, यह कर अनुपालन को सख्त करने पर अधिक केंद्रित होगा।

🔹 क्या होगा नया?

1961 के आयकर कानून में 66 बजटों के दौरान लगातार संशोधन किए गए, जिससे यह अत्यधिक जटिल हो गया। नया विधेयक 536 अनुभागों और 16 अनुसूचियों के साथ अधिक विस्तृत होगा, जबकि पुराने कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां थीं।

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नए विधेयक के तहत:
✅ कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा।
✅ आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समय सीमा अपरिवर्तित रहेगी।
✅ पूंजीगत लाभ कराधान में कोई बदलाव नहीं होगा।
✅ नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माने का प्रावधान
✅ कर चोरी रोकने के लिए एआई आधारित जांच प्रणाली लागू की जाएगी
✅ व्यवसायों के लिए सरल मूल्यह्रास गणना का नया फॉर्मूला लाया जाएगा।
✅ टीडीएस से जुड़े सभी प्रावधानों को एक ही खंड में समेकित किया गया है, जिससे अनुपालन आसान होगा।

🔹 नया विधेयक कब लागू होगा?

सरकार की योजना इसे वित्त वर्ष 2026-27 से लागू करने की है। फिलहाल, यह लोकसभा में चर्चा और अनुमोदन के बाद आगे की प्रक्रिया से गुजरेगा।